Posted on 09 Nov, 2017 11:49 am

 

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 9 दिसम्बर 2017 को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर प्रदेश के समस्त जिला/तहसील/श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में नेशलन लोकअदालत आयोजित की जाएगी।

नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन और न्यायालयों में लम्बित एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के प्रकरणों, बैंक रिकवरी, श्रमिक विवाद, बिजली, पानी, आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, बैंक रिकवरी, जमीन संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद एवं अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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