ईव्हीएम एसएलयू कार्य में उच्चतम न्यायालय एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कडाई से पालन किया गया - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़
Posted on 16 May, 2024 8:36 pm
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-राजगढ़ 20 राजगढ़ में नाम निर्देशन-पत्र प्राप्ति के पश्चात् विधानसभा खण्ड में आबंटित EVMs में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BEL के इंजीनियरों द्वारा VVPAT में प्रतीक चिन्ह loading की जाती है। इस प्रक्रिया में BEL के इंजीनियरों द्वारा SLU (Symbol Loading Unit) का उपयोग किया जाता है। संसदीय क्षेत्र राजगढ़ की 5 विधानसभा खण्ड (160-नरसिंहगढ़, 161-ब्यावरा, 162-राजगढ़, 163-खिलचीपुर एवं 164-सारंगपुर) में BEL के इंजीनियरों के द्वारा SLU के माध्यम से Symbol Loading एवं कमिशनिंग का कार्य दिनांक 01 मई 2024 के पूर्व सम्पादित किया जा चुका था।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र फा. क्रमांक 15/14/2024/7784 दिनांक 30 अप्रैल 2024 के संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 51/8/INST/2024-EMS दिनांक 29 अप्रैल 2024 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01 मई 2024 को या इसके पश्चात् कमिशनिंग का कार्य पूर्ण होने पर BEL के इंजीनियर के साथ प्राप्त हुई SLUs को DEO के द्वारा एक पृथक स्ट्रांग रूम में 45 दिनों तक रखे जाना, एवं जिन विधानसभा सेगमेन्ट की कमिशनिंग का कार्य 01 मई के पहले पूर्ण हो चुका है उन विधानसभा खण्ड को आबंटित SLU को मतदान के दूसरे दिन (P+1) पुनः BEL के इंजीनियर को दिये जाने के आयोग के निर्देश हैं।
राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा खण्ड की कमिशननिंग एवं SLU (Symbol Loading Unit) का कार्य 01.05.2024 के पूर्व पूर्ण हो जाने के कारण आयोग के निर्देश के अनुरूप उपयोग किये गये 5 एवं उपयोग नहीं किये गये 5 इस प्रकार कुल 10 SLUs पुनः BEL से आए इंजीनियरों को मतदान के दूसरे दिन (P+1) पुनः सौंप दी गई हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आयोग के पत्र क्रमांक 51/8/INST/2024-EMS दिनांक 29 अप्रैल 2024 के अन्तिम पैरा में स्पष्ट किया गया है कि "As mandated by the Hon'ble Supreme Court, the above protocols are applicable in all cases of completion of the symbol loading process in the VVPATs undertaken on or after 01.05.2024"
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश/प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया गया है एवं उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नही बरती गई है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश