Posted on 22 Dec, 2017 5:45 pm

भावातंर भुगतान योजना के पोर्टल में योजना से संबंधित छूटी गई जानकारी के इन्द्राज अथवा त्रुटिपूर्ण दर्ज विवरण को संशोधित करने के लिये जिला कलेक्टर्स को लागइन पासवर्ड प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को 30 दिसम्बर 2017 तक मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर उसके कारण को लेखबद्ध करते हुए अनुमति देने और उस अनुरूप संशोधन करवाने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है।

योजना की नियत प्रक्रिया के अनुसार पात्र पंजीकृत कृषक से संबंधित शुद्ध एवं प्रामाणिक विवरण के आधार पर सही भावातंर का तत्परता से हितग्राही के बैंक खाते से सीधे राशि अंतरण का प्रावधान है। यह संज्ञान में आया है कि कुछेक प्रकरणों में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन, भूमि का रकबा, बोई गई फसल का सत्यापन, मंडी में विक्रय संव्यवहार इत्यादि आवश्यक जानकारियाँ इन्द्राज होने से छूट गई है अथवा ऋटिपूर्ण विवरण दर्ज हो गया है।

उल्लेखनीय है कि खरीफ 2017 के लिये भावातंर भुगतान योजना का पोर्टल संचालित किया जा रहा है। पोर्टल पर योजना में प्रदेश के किसानों का चयनित फसलों के लिये पंजीयन करने, उनकी भूमि तथा बोनी का रकबा, बोई गई फसल का विवरण, पंजीकृत उपज का मंडी प्रांगण में विक्रय संव्यवहार, शासन द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर औसल उत्पादकता, शासन द्वारा अवधि विशेष के लिये समय-सयम पर निर्धारित औसत मॉडल (होलसेल) दर आदि का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था है। इसी विवरण के आधार पर भावातंर का निर्धारण होता है। पोर्टल पर इन जानकारियों के सूक्ष्म सत्यापन और सत्यापन में उजागर होने वाली विसंगतियों का यथा समय निराकरण अनिवार्य है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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