Posted on 19 Nov, 2019 5:25 pm

रोजगार दिवस को ग्रामीणों के बीच विभिन्न मुद्दों के व्यापक प्रचार-प्रसार और उनके प्रति समझ विकसित किए जाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर से मार्च 2019 तक हर माह रोजगार दिवस पर विशेष गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में हर माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी कलेक्टरों एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पत्र जारी कर दिया गया है। 
    प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में दिसंबर माह में रोजगार दिवस पर 50 दिन रोजगार प्राप्त करने वाले जॉब कार्डधारियों की पहचान कर उनकी सूची बनाई जाएगी। इस अवसर पर उनसे 25 दिवसों के रोजगार के मांग के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार 75 दिन के रोजगार दिवसों की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। जनवरी 2020 में रोजगार दिवस पर 75 दिन रोजगार प्राप्त करने वाले जॉब कार्डधारियों की पहचान कर उनकी सूची बनाई जाएगी तथा उनसे 25 दिवसों के रोजगार के मांग के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार 100 दिवस के रोजगार दिवसों की कार्ययोजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। इस संबंध में जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। फरवरी 2020 में नागरिक सूचना पटल में अधूरे लेखन कार्य को पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान नागरिक सूचना पटल की उपयोगिता उसमें प्रदर्शित की जाने वाले जानकारियों और उनके सुरक्षा के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। मार्च 2020 में ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित होने वाले 7 रजिस्टर्स के बारे मंे ग्रामीणों को बताया जाएगा और ग्रामीणों के अवलोकन के लिए रखा जाएगा। 
    माहवार रोजगार दिवस का बैनर प्रत्येक ग्राम पंचायत और योजना अंतर्गत कार्य स्थलों पर लगाया जाएगा। रोजगार दिवसों के आयोजन अवधि में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता की घोषणा होने पर आयोजन स्थगित कर दिया जाएगा। शेष आयोजन आचार संहिता के समाप्ति उपरांत होंगे। रोजगार दिवस के आयोजन हेतु विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एक ग्राम पंचायत में उपस्थित रह कर  कार्यवाही संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़