Posted on 30 Nov, 2017 5:49 pm

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था को कारगर तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक विभागीय पहल एवं कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सुविधाजनक तरीके से शासन की परिकल्पना के अनुसार लोक सेवा केन्द्र पर नागरिकों को सभी सेवाएं प्राप्त हों। उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ समय पर सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव श्री सिंह 'समाधान एक दिवस' कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण द्वारा की गई थी।

कार्यशाला को विचार-विमर्श की दृष्टि से पांच समूहों में वर्गीकृत किया गया। अलग-अलग विभागों की प्रस्तावित सेवाओं पर उपस्थित विशेषज्ञों की राय ली गई। इसमें सभी समूहों द्वारा व्यवहारिक संशोधनों के साथ लगभग 50 नागरिक सेवाओं को तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था में शामिल करने का सुझाव दिया गया। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय की 14 सेवाएं, गृह एवं परिवहन की 9, श्रम की 7, राजस्व की 4, सामान्य प्रशासन विभाग की 3, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की 3, नगरीय प्रशासन की 1, वाणिज्य एवं उद्योग की 1, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा वाणिज्य कर की 7 सेवाएँ शामिल हैं।

कार्यशाला में सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव ने नागरिक सुविधा की दृष्टि से कनाडा एवं प्रदेश के अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल को समर्थन देने एवं आम नागरिकों को एक दिवस में सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागीय नियमों, परिपत्रों में आवश्यक संशोधन कर मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार 15 दिसम्बर से तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था लागू करने में विभाग सहयोग प्रदाय करें। श्री राव ने बताया कि मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक कार्य दिवस में उपलब्ध हो, इस दृष्टि से लोक सेवा गारंटी कानून में अधिसूचित सेवाओं में से ऐसी सेवाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें त्वरित नागरिक सुविधा की दृष्टि से एक दिवस में उपलब्ध करवाया जा सकता है।

लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में ‘’समाधान एक दिन’’ तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था 15 दिसम्बर 2017 से प्रारंभ की जाना है। इसके लिए लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम में अधिसूचित कुल 13 विभागों की 57 सेवाओं का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 14 नवम्बर 2017 को समाधान ऑनलाईन में दिये गये निर्देशानुसार इन सभी चिन्हांकित सेवाओं का लाभ एक कार्य दिवस के भीतर दिया जाना है।

कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक खाण्डेकर, श्री के.के. सिंह एवं प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, श्री एस. एन. मिश्रा, श्री अश्विनी राय एवं सचिव श्री मनोहर दुबे, श्री विवेक पोरवाल एवं श्रीमती जयश्री कियावत उपस्थित थीं। इसके अतिरिक्त कलेक्टर विदिशा श्री अनिल सुचारी, कलेक्टर होशंगाबाद श्री अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल श्री सुदाम खाडे़, कलेक्टर सीहोर श्री तरूण पिथोड़े, कलेक्टर कटनी श्री विशेष गढ़पाले एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालक श्री अखिलेश अर्गल भी उपस्थित थे।

विषय प्रवर्तन सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री हरिरंजन राव द्वारा किया गया। संयोजन कार्यपालन संचालक राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री नंद कुमारम द्वारा किया गया। कार्यशाला में राजस्व, सामान्य प्रशासन, गृह, ग्रामीण विकास, परिवहन, श्रम, नगरीय प्रशासन सहित कुल 13 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए एवं अपने सुझाव रखे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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