Posted on 04 Jul, 2019 7:55 pm

राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु न्यूनतम-अधिकतम 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम-अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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