Posted on 14 Dec, 2021 8:48 pm

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने भोपाल की सीवेज परियोजना के लाऊखेड़ी में गत दिवस हुई दुर्घटना में दोनों मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपये देने के निर्देश आयुक्त नगरपालिक निगम को दिये हैं। उन्होंने अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा मानकों को लागू नहीं करने और अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करने के संबंध में अनुबंध के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश भी दिये हैं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को पत्र लिखा है कि सीवेज परियोजना में अंकिता कंस्ट्रक्शन के दो कर्मचारियों की मृत्यु पर आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा की गई प्राथमिक जाँच में प्रथम दृष्ट्या सुरक्षा मानकों की कमी के कारण घटना घटित होना पाया गया है। यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक श्रमिक नाबालिग था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा आपराधिक कृत्य किया गया है। अत: घटना की गंभीरता को देखते हुए कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराध करने तथा नाबालिग श्रमिक को कार्य में रखे जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस हुई दुर्घटना में अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी के फील्ड इंजीनियर श्री दीपक कुमार सिंह निवासी कुशीनगर एवं श्रमिक श्री भरत सिंह निवासी झाबुआ की सीवेज मेन होल में गिरने से मृत्यु हो गई थी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश