Posted on 13 Aug, 2019 6:44 pm

भवन, दुकान और अन्य अचल संपत्ति खरीदने वालों से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि वे संपत्ति की खरीदी करने से पहले ही यह देख लें कि पूर्व स्वामी द्वारा बेची जा रही संपत्ति पर बिजली बिल बकाया तो नहीं है। कंपनी ऐसे मामलों में क्रेता और विक्रेता देनों से ही बिल वसूली के लिए अधिकृत है।

कंपनी ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के बकायादारों से बिल वसूली का काम तेजी से किया जा रहा है। कंपनी की जानकारी में आया है कि जिस प्रॉपर्टी पर बिजली बकाया था और उसे बिना किसी जानकारी के दूसरे उपभोक्ता को बेच दिया जाता है, तो खरीददार बिजली की बकाया राशि को लेकर परेशान होते हैं। ऐसे में अब प्रॉपर्टी बेचने वाले के साथ खरीदने वाले संपत्ति स्वामी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

भू-राजस्व संहिता में प्रावधान मुताबिक बकाया एरियर की वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 146 एवं 147 के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाती है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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