Posted on 21 Aug, 2019 5:06 pm

नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि/ संकुचन वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन तथा आरक्षण संबंधी कार्यवाही किये जाने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। शासन द्वारा महापौर/ अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 15 फरवरी 2020 तक किया जायेगा।

सीमा वृद्धि/संकुचन संबंधी प्राथमिक प्रकाशन विगत 14 अगस्त को हो गया है। कलेक्टर प्रारंभिक प्रकाशन के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों पर राज्य शासन को 30 अगस्त 2019 तक प्रतिवेदन भेजेंगे। दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद राज्य स्तर पर अंतिम प्रकाशन 30 सितम्बर 2019 को होगा।

कलेक्टर द्वारा वार्डों की संख्या निर्धारण के लिए अधिसूचना और वार्डों की सीमाओं के निर्धारण का प्राथमिक प्रकाशन 17 अक्टूबर 2019 को किया जायेगा। राज्य शासन को 31 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियों पर प्रतिवेदन भेजा जायेगा। अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन 15 नवम्बर 2019 को होगा।

कलेक्टर द्वारा वार्डों की आरक्षण संबंधी कार्यवाही 30 दिसम्बर 2019 तक पूरी की जायेगी। कलेक्टर वार्ड आरक्षण की जानकारी राज्य शासन को 10 जनवरी 2020 तक भेजेंगे। वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन 30 जनवरी 2020 को शासन द्वारा किया जायेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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