केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में जुर्माना प्रावधानों का होगा युक्तियुक्तकरण : मंत्री श्री राजपूत
Posted on 18 Sep, 2019 6:54 pm
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज मंत्रालय में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों की समीक्षा की। श्री राजपूत ने कहा कि राज्य शासन द्वारा नागरिकों के हित में जुर्माना राशि का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों से उचित सीमा तक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा और परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश