Posted on 11 Jun, 2024 7:47 pm

उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय महाविद्यालयों एवं संचालनालय में पदस्थ शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन एवं गोपनीय प्रतिवेदनों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए ऑनलाईन प्रणाली लागू की है, जो वर्षांत 31 मार्च 2024 से लागू मानी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत राजपत्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के लिए निर्धारित ऑनलाईन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, सहायक संचालक, स्नातकोत्तर प्राचार्य और स्नातक प्राचार्य के लिए समीक्षक प्राधिकारी आयुक्त उच्च शिक्षा और स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी प्रमुख सचिव/ सचिव उच्च शिक्षा होंगे। प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक (प्रवर श्रेणी), सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रेणी), ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी एवं रजिस्ट्रार के लिए समीक्षक प्राधिकारी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक और स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी आयुक्त उच्च शिक्षा होंगे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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