Posted on 09 Dec, 2019 5:50 pm

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2019 में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिये आयु की गणना की तिथि यथावत रखी गई है। सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से कहा गया है कि इस परिवर्तन के चलते परीक्षा फार्म भरने के लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय भी दिया जाए।

 उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में परीक्षा देने वाले आवेदकों की आयु गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में किए जाने का उल्लेख किया गया था। आवेदकों द्वारा समक्ष में तथा पत्र के माध्यम से सामान्य प्रशासन मंत्री को अवगत कराया गया था कि आयु गणना की तिथि एक जनवरी 2019 के स्थान पर एक जनवरी 2020 कर दिए जाने से पात्र आवेदक परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। परीक्षार्थियों की इस समस्या के समाधान के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए थे।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​