Posted on 09 Nov, 2017 12:35 pm

 

राज्य शासन ने नि:शक्तजनों का सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये नि:शक्त-सामान्य विवाह होने पर दम्पत्ति को 2 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि दम्पत्ति को तभी दी जाएगी जब उनका विवाह एक सक्षम अधिकारी के यहाँ पंजीकृत होगा और अधिकारी द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी किया गया होगा।

इसी प्रकार युवक एवं युवती दोनों के नि:शक्त होने पर उनके विवाह में संयुक्त रूप से दम्पत्ति को एक लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग ने हाल ही में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधान अनुसार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना-2008 (संशोधित योजना वर्ष-2013) में इस बावत संशोधन प्रसारित कर दिये हैं। यह संशोधन इसी माह से प्रभावशील हो गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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