Posted on 28 Mar, 2020 5:53 pm

राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत प्रदेश में लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल, 2020 तक अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरह मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश