Posted on 08 May, 2020 9:15 pm

राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ राज्य लौटने वाले व्यक्तियों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर बनाये जाने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य वापिस आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाईन सेंटर में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कोरिया जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आने वाले मजदूरों के कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जारी गाइडलाइन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन हेतु क्वारंटाइन सेंटर का चिन्हांकन किये जाने तथा क्वारंटाइन सेंटर गांव के बाहर बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्वारंटाइन सेंटर से कोई बाहर ना जाये इसके चारों ओर बेरीकेटिंग कराये जाने के भी निर्देशित किया गया है। इसकी निगरानी ग्राम पंचायत सचिव, कोटवार द्वारा कराया जाये। यदि क्वारेंटाईन सेंटर किसी सामुदायिक भवन अथवा स्कूल में बनाया गया हो, तो ऐसी व्यवस्था की जावे कि सेंटर के अंदर भी अलग-अलग खण्ड हों, ताकि यदि कोई व्यक्ति पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल उसे दूसरे खण्ड में शिफ्ट किया जा सके। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। संभव हो तो बायो डेग्रिडिबल शौचालय का इरतेमाल किया जाये। किसी भी अवस्था में ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग किये जाने वाला तालाब के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।

कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य ग्रामीणों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर, तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़