Posted on 08 May, 2020 9:14 pm

राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के द्वारा पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्पों में रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सुरक्षा की दृष्टि से गाइडलाइन भी जारी की गई है। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में जिले के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बाहर से आने वाले लोगों को कैम्प एवं क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन के पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिवस इसकी जानकारी प्रेषित करने कहा है।

कलेक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में अन्य राज्यों से शहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को एक बंद परिसर में अलग-अलग खंडों में रखे जाने की व्यवस्था कर उनकी सतत निगरानी किये जाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों के पालन किये जाने के निर्देश हैं। स्नान एवं शौचालय के लिये पृथक से उचित व्यवस्था किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि यह किसी भी खुले स्थान पर शौच ना करें। किसी भी अवस्था में निस्तारी हेतु तालाब एवं अन्य सार्वजनिक स्त्रोतों के उपयोग से वर्जित रखा जाये, यथासंभव नहाने हेतु कैम्पस में ही उचित स्नानागार की व्यवस्था किया जाये। भोजन की व्यवस्था करते समय दो गज की दूरी रखते हुये सोशल डिस्टेंसिंग के समस्त नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने वाले व्यक्ति सावधानी बरतते हुए भोजन परोसें। क्वारंटाइन किये गये लोगों को भोजन डिस्पोजेबल पत्तल एवं गिलास में उपलब्ध कराया जाये। जिसे उपयोग के पश्चात डिप-बरियल की विधि से निष्पादन किया जा सके। सेंटर के पीछे ही गड़डे खोदकर पत्तल व गिलास आदि का डिस्पोजल किया जाये।

कलेक्टर ने कहा कि 14 दिनों तक किसी को भी कैम्पस से बाहर जाने नहीं दिया जाये तथा अन्य शहरी क्षेत्रों से मिलने से वंचित रखा जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक व सार्वजनिक गतिविधियां संचालित न की जाये। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प पर भोजन हेतु अलग हेडओवर जोन का चिन्हाकंन किया जाये एवं सीधे व्यक्तियों के हाथ में भोजन एवं पानी प्रदान ना किया जाये। इन क्वारंटाईन सेंटर में सेवा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दी जाये कि यह संदिग्ध व्यक्ति है तथा संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अनावश्यक न मिले एवं पर्याप्त सावधानी का ध्यान रखें। वाहनों के ड्राईवर एवं सहायक तथा खलासी का मास्क, फेस कवर एवं गलव्स पहनना आनिवार्य हागा। क्वारंटाईन सेंटर एवं मजदूर कैम्प हेडओवर जोन में ही गाड़ियो का प्रवेश दिया जाये।

उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन किये गये लोगों में किन्हीं को सर्दी, खांसी, बुखार या श्वांस लेने मे तकलीफ हो, तथा कोविड-19 के संभावित लक्षण होने पर, तत्काल क्वारंटाईन सेंटर के प्रभारी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर तत्काल निकटस्थ आईसोलेशन सेंटर में भेजना होगा। कैम्पों में क्वारंटाइन स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व नगरनिगम, नगर पालिका, एवं नगर पंचायत का होगा। कम्युनिटी सर्वेलेन्स का कार्य आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं आवश्यकता अनुसार कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। निर्देशों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय राजस्व अधिकारी अथवा जोन कमिश्नर की होगी। कैम्पों में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी व्यक्ति का सैम्पल टेस्टींग हेतु भेजे जाने की अवस्था में व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आने तक डिस्चार्ज न किया जाये। शहरी क्षेत्रों में अन्य राज्यों से सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 14 दिवस होम क्वारंटाइन में रखा जाये। शहरी क्षेत्रों के समस्त वार्ड एव जोन को 50-100 हाउस होल्ड में बांटकर होम क्वारंटाइन में रखे सभी व्यक्तियों के घर में होम क्वारंटाइन के स्टीकर चिपाकर अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग के निर्देश हैं। समस्त वार्ड तथा जोन में निगरानी हेतु मॉनीटर नियुक्त किया जाये। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पता लिखा जाकर रजिस्टर में दर्ज किया जाकर रजिस्टर संधारित किया जाये।

यदि किसी व्यक्ति में संभावित संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करते हुए निकट के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर जांच की सलाह दी जाए। प्रत्येक नगर निगम में सैंपल संग्रहण हेतु मोबाईल वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक शहरी क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने हेतु एवं मॉनिटरिंग किये जाने हेतु नगर सैनिक एवं आंगनबाड़ी वर्कर का सहयोग लिया जा सकता हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन के दौरान कोविड-19 से बचाव के आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़