Posted on 15 Jul, 2019 3:23 pm

आयुक्त पंचायत राज श्री संदीप यादव ने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि ग्राम पंचायतों की स्व-कराधान की जानकारी 22 जुलाई तक आवश्यक रूप से भेजें। समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्व-कराधान नहीं वसूला गया है, उस स्थिति में भी सरपंच/सचिव/क्लस्टर प्रभारी से स्व-कराधान न वूसलने का हस्ताक्षरित पत्रक प्राप्त किया जाये।

जिला पंचायतों को निर्देश दिये गये हैं कि 18 जुलाई तक जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों की बैठक कर समस्त ग्राम पंचायतों की जानकारी एकत्रित करें और 22 जुलाई तक ई-मेल एड्रेस dirpanchayat@mp.gov.in पर आवश्यक रूप से भेजें। आयुक्त पंचायत राज ने बताया कि भारत सरकार से परफार्मेन्स ग्रांट प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में स्व-कराधान की वसूली किया जाना अनिवार्य है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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