Posted on 23 Jan, 2020 4:17 pm

राज्य शासन ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के लिए राज्य में सभी राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटीकृत आनलाईन राजस्व न्यायालय में परिवर्तित करते हुए ई-कोर्ट व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है। राजस्व विभाग ने राजस्व प्रकरणों का निराकरण, ई-कोर्ट व्यवस्था के अंतर्गत ही करने के निर्देश दिए गए हैं।
    राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपने सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण ई-कोर्ट व्यवस्था के अंतर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़