Posted on 13 Aug, 2024 6:55 pm

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि प्रदेश में औद्योगिक व उच्च दाब (एचटी) विद्युत उपभोक्ताओं, निम्न दाब (एलटी) औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं (जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक है) के लिए नये विद्युत टैरिफ में दिन के समय में (सौर ऊर्जा अवधि के घंटों के दौरान) सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की गयी खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की छूट तथा शाम 5 से रात्रि‍10 बजे के दौरान की गयी ऊर्जा खपत पर 20 प्रतिशत का सरचार्ज लागू किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को दिन के समय खपत करने पर उनके विद्युत देयकों में कमी आयी है, साथ ही उच्चतम मांग अवधि के दौरान कोयला आधारित विद्युत की मांग पर नियंत्रण हो रहा है। उन्होंने बताया है कि विद्युत वितरण कंपनियों की इस योजना से प्रदेश के कुल 10025 औद्योगिक एवं उच्च दाब उपभोक्ता लाभान्वि‍त हुए हैं। इनको प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अप्रैल से अब तक 310 करोड़ 66 लाख रूपए का रिबेट प्रदान किया गया है।

नये विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को पूर्व से लागू रात्रि‍10 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक विद्युत खपत करने पर भी टाइम ऑफ डे (टीओडी) रिबेट प्रदान करने का प्रावधान था, जिसे मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रखा गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर द्वारा अप्रैल से अब तक 2335 औद्योगिक व उच्च दाब उपभोक्ताओं को कुल 69 करोड़ 93 लाख रूपए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा 3150 उपभोक्ताओं को कुल 114 करोड़ 98 लाख रूपए और पश्च‍िम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 4540 उपभोक्ताओं को कुल 125 करोड़ 75 लाख रूपए का रिबेट प्रदान किया गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश