Posted on 27 Jun, 2019 8:18 pm

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के प्रभारी आयुक्त एवं संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री राहुल जैन ने बताया है कि भाड़ा क्रय एवं लीज रेंट के बकायादारों के लिये दाण्डिक ब्याज में 50 से 75 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट का लाभ लेने के लिये बकायादारों को 30 जून, 2019 तक भाड़ा क्रय/लीज रेंट की बकाया राशि जमा करानी होगी।

प्रभारी आयुक्त श्री जैन ने बकायादारों से आग्रह किया है कि छूट की योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें। भाड़ा क्रय/लीज रेंट की बकाया राशि को हाउसिंग बोर्ड के संबंधित कार्यालय में 30 जून, 2019 तक अवश्य जमा करायें। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिये संबंधित कार्यालय के सम्पदा अधिकारी से सम्पर्क करें।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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