Posted on 22 Apr, 2021 4:29 pm

संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन श्री तरूण पिथोडे़ ने उपभोक्ताओं से कहा कि ग्राहक के रूप में स्वयं को मजबूर नहीं मजबूत समझें। उन्होंने बताया कि वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ता को उसके द्वारा किये गये भुगतान के विरूद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवा अथवा वस्तु प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है।

ग्राहक के रूप में प्राप्त अधिकार

  श्री पिथोड़े ने बताया कि उपभोक्ता के रूप में आमजन को स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा, वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता, क्षमता, मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यथा संभव प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तु की विभिन्न किस्मों की सुलभता, विभिन शासकीय एवं प्रशासकीय मंचों पर उपभोक्ता हितों को सुना जाना, किसी वस्तु या सेवा में कमी या त्रुटि होने पर होने वाले नुकसान से प्रतितोष  प्राप्त करना एवं उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।

खरीदी से पहले रखें ध्यान

 संचालक खाद्य श्री पिथोड़े ने बताया कि एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में सामान या सेवा क्रय करने के पहले उपभोक्ता पहले से तय करें कि वास्तव में आप क्या खरीदना चाहते हैं। जल्दबाजी या दबाव में खरीददारी न करें। सही निर्णय लेकर सही उत्पाद या वस्तु खरीदें। उत्पाद परीक्षण के परिणाम और उपाभोक्ता विशेषज्ञों से प्राप्त अन्य जानकारी की समीक्षा करें। कई विक्रेताओं से सलाह लेकर गुणवत्ता के आधार पर मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन करें। किसी भी अनुबंध या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़े, समझें और सुनिश्चित करें कि वहाँ कोई रिक्त स्थान न हो एवं विक्रेता से वापसी या विनिमय नीति की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

खरीदी के बाद भी हैं कुछ आपको अधिकार

  उपभोक्ता उत्पाद का निरीक्षण ध्यान से करें, उत्पाद या सेवा का उपयोग करने के लिए निर्देर्शों का पालन करें,विज्ञापन, ब्रोशर और खरीद में आपको दिए गए मैनुअल की प्रतियां संभालकर रखें। इसके अलावा केवल निर्माताओं द्वारा लिखित सिफारिश/निर्देशों के अनुसार ही उत्पाद का उपयोग करें एवं सभी नकद रसीद/बिल अथवा संबंधित दस्तावेज संभालकर रखें।

रेस्टोरेन्ट में सर्विस चार्ज देना आपकी इच्छा पर

  संचालक खाद्य श्री तरूण पिथोडे़ ने बताया कि रेस्टोरेन्ट में सर्विस चार्ज देना उपभोक्ता की स्वैच्छा पर निर्भर करता है, इसे देने से वो इंकार भी कर सकता हैं। इसके अलावा यदि उत्पाद से कोई शिकायत है तो तुरंत विक्रेता को अवगत करायें परंतु समस्या हल नहीं होती तो कंपनी के प्रधान कार्यालय को अवगत करा  सकते हैं। इस स्तर पर भी समस्या का हल नहीं होता तो उपयुक्त संगठनों, उपभोक्ता फोरम अथवा कानूनी कार्यवाही अंतिम विकल्प होना चाहिए। इसके अलावा मध्यप्रदेश उपभोक्ता हेल्प लाईन नंबर 1800-233-0046 पर उचित सलाह अथवा शिकायत निराकरण के लिए सम्पर्क किया जा सकता है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश