Posted on 03 Apr, 2020 1:02 pm

इंदौर की टाट पट्टी बाखल में की गयी घटना पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा छोभ जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर श्री मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत चार व्यक्तियों पर रासुका की कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने के आदेश जारी किये हैं। जिला दंडाधिकारी इंदौर ने निरूद्ध किये गए इन दोषियों को केंद्रीय जेल रीवा में रखे जाने के आदेश दिए हैं।

घटना में जिनपर रासुका लगायी गई है उनके नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पिता हाजी मोहम्मद इस्माइल उम्र 28 साल, मोहम्मद गुलरेज पिता हाजी अब्दुल गनी उम्र 32 साल, सोयब उर्फ़ सोभी पिता मोहम्मद मुख्तियार उम्र 36 साल और मज्जू उर्फ़ मजीद पिता अब्दुल गफूर उम्र 48 साल है, यह सभी टाट पट्टी बाखल इंदौर के बाशिंदे हैं।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​