Posted on 01 Jun, 2020 6:27 pm

मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट के तहत् मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश के निर्दिष्ट जलों, नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट निषेध रहेगा। सचिव, मछली पालन श्री समर सिंह ने समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इस एक्ट के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और निर्दिष्ट जल की श्रेणी में नहीं रखे गये हैं, के लिये उक्त नियम लागू नहीं होगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश