Posted on 11 May, 2020 10:29 pm

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के तहत् संशोधित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने पखांजूर तहसील के पी.व्ही. 61 बलरामपुर के 18 वर्षीय कु. ज्योति दे की सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में उनके निकटतम परिजनों श्रीमती विशाखा दे और विजय दे के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार पखांजूर के माध्यम से किया जाएगा।  

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़