Posted on 13 Dec, 2020 11:26 am

ग्वालियर के ग्राम बाजना के किसानों को नये कृषि कानून तहत व्यापारी से दिलाई जायेगी राशि

ग्वालियर जिले में किसानों की फसल की राशि लेकर फरार हुये व्यापारी/बिचौलियों के विरूद्ध केन्द्र सरकार के नये कृषि कानूनों किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सुलह बोर्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुये किसानों की फसल का विक्रय मूल्य दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेकर किसानों को उनकी फसल का विक्रय मूल्य दिलाने के निर्देश दिये गये थे।

ग्वालियर जिले के तहसील भितरवार के ग्राम बाजना के कृषक देवेन्द्र सिंह और अन्य 23 कृषकों द्वारा शिकायत की गयी थी कि ग्राम बाजना के ही व्यापारी बलराम परिहार ने ग्राम के कृषकों से धान खरीदी थी और 15 दिन में अनुबंधित दर पर धान की कीमत का भुगतान कर देने का आश्वासन दिया था।

ग्रामवासियों ने शिकायत में बताया कि बलराम 03 दिसम्बर 2020 को गांव से बाहर चला गया है और उसने किसी भी किसान को देय राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है। धान क्रय करने की रसीदें सभी विक्रेता कृषकों के पास हैं। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि ग्राम के करीब 42 कृषकों की फसल उसने खरीदी है और विक्रय राशि का भुगतान नहीं किया है। किसानों ने नये कृषि कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलराम के विरूद्ध नये कृषि कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज कर उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया गया। अधिनियम की धारा 14 (2)(ए) के तहत विवाद निपटारे के लिये सुलह बोर्ड का गठन किया गया है। सुलह बोर्ड के सदस्यों द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। थाना बेलगढ़ा में बलराम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। उसे पकड़ने के लिये दबिश दी जा रही है। यदि उसके द्वारा किसानों से खरीदी गयी फसल के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसकी सम्पत्ति कुर्क कर जिला प्रशासन द्वारा किसानों के फसल की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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