Posted on 18 Aug, 2021 5:09 pm

भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अंतर्गत म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा 23 एवं 24 अगस्त को सोलर रूफटॉप की जन-जागृति के लिए अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा सोलर रूफटॉफ के लिए उपभोक्ताओं में जन-जागृति के लिए कार्यक्रम, सेमिनार और शिविर आयोजित किये जाएंगे।

महोत्सव में भोपाल सहित मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/रेसिडेन्सीयल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से 150 से अधिक कैम्प आयोजित किये जाना है। भोपाल शहर में लगभग 32 परिसरों में सोलर रूफटॉफ को बढ़ावा देने के लिए कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं। इस मौके पर 24 अगस्त को आईएएस गेस्ट हाउस, चार इमली में भी जन-जागृति शिविर लगाया जाएगा। गौरतलब है कि सोलर रूफटॉप के लगाने से एक ओर जहाँ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर जो उपभोक्ता अपने परिसर में सोलर रूफटॉप लगवाते हैं उनको बिजली बिलों में भी राहत मिलेगी। 

सोलर रूफटाप : लाभ एक नजर में

  • अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें और बिजली पर होने वाले खर्च को बचायें।  

  • सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

  • 1 कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी। 

  • 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार से मिलेगी।

सोलर प्लांट लगाने पर खर्च

  • 1 कि.वा. से ऊपर - 3 कि.वा. तक    -  रू. 37000/- प्रति कि.वा.

  • 3 कि.वा. से ऊपर -10 कि.वा. तक    -  रू. 39800/- प्रति कि.वा.

  • 10 कि.वा. से ऊपर -100 कि.वा. तक  -  रू. 36500/- प्रति कि.वा.

  • 100 कि.वा. से ऊपर -500 कि.वा. तक -  रू. 34900/- प्रति किवा.

  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि उक्त राशि में सब्सिडी शामिल है, सब्सिडी घटाकर एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली राशि  3 कि.वा. हेतु  66,600 रुपये और 5 कि.वा. 1,35,320 रुपये है।  

  • ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500  कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। 

  • कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी एवं भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी हेतु मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाईट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।  

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश