Posted on 24 Jan, 2020 2:03 pm

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/ उप निर्वाचन के मद्देनजर मतदान कार्य निर्विघ्न समन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र में संचालित देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रथम चरण 28 जनवरी मतदान की तिथि को धमतरी/कुरूद क्षेत्र की देशी मदिरा दुकान सोराम, रांवा, छाती और विदेशी मदिरा दुकान छाती को 26 जनवरी से 28 जनवरी की रात्रि तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह द्वितीय चरण की मतदान तिथि 31 जनवरी को मगरलोड के देशी मदिरा दुकान बोरसी को 29 जनवरी की शाम सात बजे से 31 जनवरी के रात्रि तक बंद रखने और तृतीय चरण के मतदान तिथि 03 फरवरी के लिए नगरी के देशी मदिरा दुकान सिहावा को एक फरवरी की शाम सात बजे से तीन फरवरी के रात्रि तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त अवधि में मदिरा बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए गए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़