Posted on 13 Apr, 2020 11:01 pm

राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 की उच्च संक्रामकता को देखते हुए इस रोग पर त्वरित नियंत्रण कायम करने के लिए कन्टेनमेंट स्ट्रेटजी लागू की है। स्वास्थ्य आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस महामारी का प्रकोप क्लस्टर अथवा संक्रमित व्यक्तियों की जमावटों में परिलक्षित होने के कारण संक्रमण की चैन तोड़ने के लिये पूरी तैयारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में नियंत्रण के लिये भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आधार पर निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशानुसार नियंत्रण क्षेत्र का सीमांकन कर क्लस्टर नियंत्रण रणनीति बनाने, कोविड-19 प्रकरण की पहचान, सम्पर्क व्यक्तियों की जाँच, चिन्हित, संदिग्ध तथा पुष्ट प्रकरणों के आइसोलेशन और चिकित्सकीय देखभाल सहित सोशल डिस्टेंसिंग तथा जोखिम के संबंध में समुदाय को अवगत कराना आवश्यक होगा।

कन्टेनमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक संसाधन और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने, क्षेत्र में इनके लिये आवाजाही करने वालों की सूची विकसित करने और उनके फॉलोअप की भी व्यवस्था होगी। सभी व्यक्तियों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कीमो प्रोफाइलेक्टिक डोज चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप देना होगा। कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का लक्षण अनुसार निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा। समस्त संदिग्धों की प्रयोगशाला में जाँच कराने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक मनोवैज्ञानिक सलाह भी उपलब्ध कराई जायेगी। बॉयो मेडिसिन वेस्ट का प्रोटोकॉल अनुसार प्रबंधन किये जाने के लिये भी निर्देश दिये गये हैं।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​