Posted on 01 Apr, 2020 3:04 pm

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में लाॅकडाउन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजन को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. ने सभी कलेक्टरों सह अध्यक्ष डी.डी.एम.ए. को पत्र लिखकर दिव्यांगता समावेशी दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजन को आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, दवाईयों इत्यादि की पहुंच को सुलभ किए जाने हेतु गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा सकता है। इसके लिए जिले में समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को सहायता और मदद उपलब्ध कराएंगे।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने दिव्यांगों कीे देखभाल करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को आवागमन की अनुमति न होने के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए सभी कलेक्टरों से वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों की सहायता हेतु गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण समिति संगठनों को आने-जाने की अनुमति जारी करने कहा है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए राज्यों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़