Posted on 08 May, 2020 9:11 pm

इस माह मई में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा सम्पूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में शनिवार9 मई एवं रविवार 10 मई को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिले में पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान- मेडिकल स्टोर्स, दूग्ध दुकान, फल दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को छोड़कर साप्ताहिक हाट-बाजार एवं सभी प्रतिष्ठान, संस्थान को शुक्रवार की शाम 4 बजे से रविवार की रात्रि 12 बजे तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।अतः समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन का सहयोग करें।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़