Posted on 23 Oct, 2017 5:36 pm

मध्यप्रदेश के सतना जिले के 61-चित्रकूट विधानसभा उप-चुनाव के लिए मुद्रकों एवं प्रकाशकों की बैठक 24 अक्टूबर को शाम 4 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में होगी। बैठक में मुद्रकों और प्रकाशकों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी जायेगी। आयोग के निर्देश हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में विज्ञापन, पम्फलेट, पोस्टर आदि का अभ्यर्थियों के प्राधिकार-पत्र के बिना मुद्रण और प्रकाशन करना दण्डनीय अपराध है। प्रिंट लाइन में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। मुद्रण यदि राज्य स्तर पर किया गया है तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन प्राधिकारी को मुद्रित सामग्री की 4-4 प्रतियाँ एवं प्रकाशक अर्थात अभ्यर्थी/राजनैतिक दल/एजेंट का घोषणा-पत्र, अनुबंध ए तथा बी की 3-3 प्रतियाँ 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड, पार्टी लीडर्स के कट-आउट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत मुद्रित 'पोस्टर' माने जायेंगे। इनमें भी प्रकाशन का घोषणा-पत्र और प्रिंट लाइन में मुद्रक व प्रकाशक का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। इसका उल्लंघन होने पर अधिकतम 6 माह का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

शासकीय प्रेस के नियंत्रक एवं कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल को पंजीकृत, सूचीबद्ध मुद्रकों एवं प्रकाशकों को आयोग के निर्देशों की जानकारी देने को भी कहा गया ह

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

 

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