Posted on 17 Dec, 2021 5:09 pm

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री निकुंज श्रीवास्तव ने संविदाकार के विरूद्ध उनका पंजीयन निलंबित करने अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही के लिए कंपनी के उप परियोजना संचालक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता को अधिकृत किया है। उप परियोजना संचालक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता, संविदाकार के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे।

ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा और पारित आदेश मुख्य अभियंता योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता ,कार्यालय लोक निर्माण विभाग को एमपीयूडीसीएल के प्रोक्योरमेंट अधिकारी तीन दिन के अंदर प्रेषित करेंगे। इसकी जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अ़द्यतन की जायेगी। यदि संविदाकार कार्यवाही से असंतुष्ट है, तो वह 90 दिन के अंदर एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी भी बेवसाइट पर अद्यतन की जायेगी। उल्लेखनीय है मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के आयुक्त सह प्रबंध संचालक ने कार्य में अपेक्षित गति लाने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश