Posted on 14 Apr, 2020 7:51 pm

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी चिकित्सालयों एवं स्वाथ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना मरीज के सेम्पल जाँच के लिये भेजते समय डॉक्यूमेंटेशन सावधानी पूर्वक भरें, जिससे जाँच के बिना सेम्पल रिजेक्ट नहीं किये जाएं।

सेम्पल भेजते समय ध्यान रहे कि केटेगिरी का स्पष्ट उल्लेख हो, एक से ज्यादा श्रेणी का उल्लेख न हो, स्वास्थ्य सेवकों की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट, अपूर्ण फॉर्म एवं हेंडराइटिंग पड़ने योग्य हों। आईसीएमआर प्रयोगशाला द्वारा बहुत से सेम्पल डॉक्यूमेंटेशन के अभाव अथवा अपूर्ण होने के कारण जाँच के बिना ही वापस भेज दिये गये हैं। इसके अलावा, आईसीएमआर द्वारा सेम्पल न मिलने, सेम्पल के लिकेज होने, नाम के मिसमेच होने आदि संबंधी आपत्तियां भी भेजी गयी हैं।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​