Posted on 10 Jul, 2021 7:06 pm

मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण रियट भोपाल में 10 जुलाई को ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4 प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया गया। यह प्रकरण 84 लाख 48 हजार 723 रुपये की लेनदारी से संबंधित थे। सभी प्रकरण काफी दिनों से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलन में थे। कुल 5 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे।

रजिस्टर मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण श्री सचिन जैन ने जानकारी दी है कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में खंडपीठ गठित की गई थी। इसमें अधिवक्ता श्री जे.पी. शर्मा और  श्री योगेंद्र शर्मा सदस्य थे। लोक अदालत में मेसर्स संघमित्रा वासनिक एवं अन्य विरुद्ध वेस्टर्न कॉलोनाईजर एवं अन्य, ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध मार्तंड दुबे, मेसर्स प्रशांत सागर बिल्डर एंड डेव्हलपर एवं अन्य विरुद्ध हर्षद अरोड़ा और मेसर्स आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध विजय अगिचानी के प्रकरणों में आपसी सहमति से निर्णय हुआ। इस दौरान रियट के सदस्य श्री अरविंद मोहन सक्सेना एवं सदस्य  श्री जितेंद्र शंकर माथुर भी उपस्थित थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश