Posted on 24 Jan, 2019 5:51 pm

 

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा श्री नीरज मण्डलोई ने निर्देश दिये हैं कि बी.एड. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसिलिंग के अलावा प्रवेश देने पर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा है कि बी.एड. पाठ्यक्रम में ऑफलाइन प्रवेश होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि बी.एड. पाठ्यक्रम में ऑफलाइन प्रवेश देने वाले दो महाविद्यालयों पर उच्च न्यायालय द्वारा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा श्री नीरज मण्डलोई ने प्रवेश के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​