Posted on 23 Oct, 2017 5:34 pm

 

भारत निर्वाचन आयोग ने अपना दल की और से फार्म ए और बी स्वीकार न करने के निर्देश दिये है। आयोग ने इस संबंध में संबंधित रिटनिंग ऑफिसर को भी अवगत करवाने के लिए कहा है। अपना दल अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल है। अयोग ने पत्र आप आपना दल के आंतत्रिक विवाद की स्थिति से अवगत करवाया है। वर्तमान में अपना दल का कोई अधिकृल कार्यालय न होने के कारण आप की और से फार्म ए और बी स्वीकार नही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने आयोग के निर्देशों से सतना के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवा दिया है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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