Posted on 31 Jan, 2020 11:38 am

श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं। अब धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए तीन कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रूपये और तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गयी है।

सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये हैं, इन नियमों में संशोधन के बाद, अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के स्थान पर केवल रजिस्ट्रीकरण शब्द का ही उपयोग किया जायेगा।

साभारजनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

Recent