Posted on 13 Dec, 2017 2:13 pm

राज्य शासन द्वारा बैतूल जिले के 9 नवीन गांवों के अधिकार-अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकार-अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अधीक्षक-भू- अभिलेख बैतूल होंगे।

पटवारी हल्का 45 के मूल ग्राम चूनालोहमा के नवीन ग्राम बेहड़ाढ़ाना, भुरुढाना, पटवारी हल्का 43 के मूल ग्राम रातामाटी के नवीन ग्राम प्रभुढाना, सेलूढाना, पड़ारुढाना, माण्डवाकोल, गौलागोंदी और मूल ग्राम डाबरी के नवीन ग्राम रुमाकोल तथा पटवारी हल्का 16 के मूल ग्राम चिल्लोर के नवीन ग्राम भवईपुरढाना के अधिकार अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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