Posted on 07 Oct, 2016 5:59 pm

भोपाल : शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016, 17:09 IST
 

धार्मिक व्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना नियम 2012 में संशोधन किया गया है। निर्णयानुसार अब मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति तीर्थ-यात्रा कर सकेंगें। अब तीर्थ दर्शन योजना में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में यात्रा पर जाने के लिए 65 वर्ष की अधिक आयु के 60 प्रतिशत दिव्यांग पात्र होगें।

इसके अतिरिक्त अब तीर्थ-यात्रा के दौरान पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा भी रहेगी। पूर्व में योजना में पति-पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा का प्रावधान नहीं था। योजना में 60 वर्ष या अधिक आयु के मध्यप्रदेश के मूल निवासी को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ-स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा शासकीय व्यय पर करवायी जाती है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

Recent