Posted on 05 Dec, 2017 8:04 pm

राज्य शासन ने प्रदेश की निर्वाचित मण्डी समितियों की अवधि में वर्तमान अवधि के समाप्त होने की तारीख से छह माह या नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, की वृद्धि की है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है।

किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मंडी समितियों का निर्वाचन, प्रदेश में अल्प वर्षा से उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण, करवाना संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों के अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन दिसम्बर 2017 में निर्धारित थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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