Posted on 24 Jul, 2018 12:40 pm

 

दिव्यांगजन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में संशोधन किया गया है। अब 21 प्रकार की दिव्यांगता को अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान की गई। इसमें एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को भी दिव्यांगता में शामिल किया गया है, जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम में पूर्व में प्रचलित 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब 21 प्रकार की दिव्यागताएं शामिल की गई हैं। अधिनियम के अन्तर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे चलन दिव्यांगता, बौनापन, मांसपेशी दुर्विकास, तेजाब हमला पीड़ित, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, कम/ऊंचा सुनना, बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग से मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रूगणता, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किसंस, हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग शामिल है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश