Posted on 21 Apr, 2017 7:48 pm

भोपाल : शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017, 18:43 IST
 

 

बिजली उपभोक्ता अब 2 लाख या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए नगद जमा नहीं कर सकेंगे। किसी भी एक उपभोक्ता से एक दिन या एक विद्युत बिल के संबंध में 2 लाख रूपये या उससे अधिक की राशि बिल भुगतान के लिए जमा नहीं की जाएगी। यह कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार की गई है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश