Posted on 06 Sep, 2024 5:42 pm

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा दिए गए निर्देश पर विभागीय अफसरों द्वारा अवैध गैस रिफलिंग को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी तारतम्य में खाद्य विभाग भोपाल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी के अशोका गार्डन में स्थित ऋषि इंटरप्राइजेज पर दबिश देकर 16 अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिये हैं। इनमें से 8 सिलेण्डर भरे हुए थे। इसके अलावा 19 किलो का एक कॉमर्शियल सिलेण्डर साथ ही 5 किलो अमानक स्तर के 28 खाली, 8 किलो अमानक स्तर के 6 खाली, एक आंशिक भरा गैस सिलेण्डर भी बरामद किये गये हैं। खाद्य विभाग की टीम जब ऋषि इंटरप्राइजेज पहुंची तो वहां अवैध गैस रिफलिंग का सामान भी बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को कलेक्टर भोपाल के न्यायालय में भेज दिया। जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि खाद्य विभाग को ऋषि इंटरप्राइजेज द्वारा अवैध गैस रिफलिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। गौरतलब है कि ऋषि इंटरप्राइजेज पर खाद्य विभाग द्वारा पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और 100 से ज्यादा सिलेण्डर जब्त किये जा चुके हैं। गौरतलब है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने गत दिनों विभागीय समीक्षा बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिये थे कि जिलों में अवैध ढंग से घरेलू गैस की रिफलिंग करने का धंधा चलाने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाये तथा लगातार विभाग की ओर से ऐसे दुकानों के खिलाफ छापामार कार्रवाई जारी रखी जाए।

खाद्य मंत्री की अपील, स्वयं और लोगों की जान खतरे में न डाले

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने व्यापारियों से कहा है कि थोड़े से मुनाफे के लालच में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य कर स्वयं और लोगों की जान खतरे में नहीं डाले। अवैध गैस रिफलिंग के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है। इससे लोगों की जान का खतरा बना रहता है। श्री राजपूत ने कहा कि विभागीय अमले द्वारा अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के साथ ही नागरिकों को भी सर्तकता बरतते हुये अवैध रिफलिंग कराने से बचने की जरूरत है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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