Posted on 11 Oct, 2016 7:19 pm

भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 11, 2016, 18:50 IST
 

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा 10 रूपए के सिक्के को पूरी तरह से चलन में बताया गया है। यदि कोई इसे लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दस रूपए का सिक्का पूरी तरह से बैध है, लोग लेनदेन में इसका खुलकर इस्तेमाल करें। सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए गए है कि 10 रूपए के सिक्के को लेने से इंकार न करें। सिक्के लेने से इन्कार करने पर धारा 489(ए), 489(ई) और आईपीसी की धारा 121 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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