Updated: Mar, 28 2020

 

8. “धारक” -- वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक के “धारक' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है । 

जहाँ कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चैक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था ।

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8. “Holder" – The "holder" of a promissory note, bill of exchange or cheque means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto. 

Where the note, bill or cheque is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction.

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