आदेश की तामील या अधिसूचना (Service or notification of order)
Updated: Jul, 06 2019
134. आदेश की तामील या अधिसूचना -- (1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है।
(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुँचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।
134. Service or notification of order--(1) The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made, in the manner herein provided for service of a summons.
(2) If such order cannot be so served, it shall be notified by proclamation, published in such manner as the State Government may, by rules, direct and a copy thereof shall be struck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person.