सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना (Dispersal of assembly by use of civil force)
Updated: Jul, 06 2019
अध्याय 10 : लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
क - विधिविरुद्ध जमाव
129. सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना -- (1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तद्नुसार तितर-बितर हो जाएँ।
(2) यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दण्ड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।
CHAPTER X: MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY
A - Unlawful assemblies
(2) If, upon being so commanded, any such assembly does not disperse, or if, without being so commanded, it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, any Executive Magistrate or police officer referred to in sub-section (1), may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any male person, not being an officer or member of the armed forces and acting as such, for the purpose of dispersing such assembly and, if necessary, arresting and confining the persons who form part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law.