बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति (Security for unexpired period of bond)
Updated: Jul, 06 2019
124. बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति -- (1) जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारण्ट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा।
(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के (जिसके अन्तर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।
124. Security for unexpired period of bond — (1) When a person for whose appearance a summons or warrant has been issued under the proviso to sub-section (3) of section 121 or under sub-section (10) of section 123, appears or is brought before the Magistrate or Court, the Magistrate or Court shall cancel the bond executed by such person and shall order such person to give, for the unexpired portion of the term of such bond, fresh security of the same description as the original security.
(2) Every such order shall, for the purposes of sections 120 to 123 (both inclusive), be deemed to be an order made under section 106 or section 117, as the case may be.