प्रतिभूति देने का आदेश (Order to give security)
Updated: Jul, 06 2019
117. प्रतिभूति देने का आदेश -- यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में वह जांच की गई है, प्रतिभुओं सहित या रहित, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा :
परन्तु--
(क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है;
(ख) प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी; |
(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की जाती है, अवयस्क है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
117. Order to give security - If, upon such inquiry, it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behaviour, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, with or without sureties, the Magistrate shall make an order accordingly :
Provided that--
(a) no person shall be ordered to give security of a nature different from, or of an amount larger than, or for a period longer than, that specified in the order made under section 111;
(b) the amount of every bond shall be fixed with due regard to the circumstances, of the case and shall not be excessive;
(c) when the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the bond shall be executed only by his sureties.