अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन (Disposal of things found in search beyond jurisdiction)
Updated: Jul, 01 2019
101. अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन -- जब तलाशी वारण्ट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में, जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से, जिनके लिये तलाशी ली गई है, कोई चीजें पाई जाएं तब वे चीजें, इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई, उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष, जिसने वारण्ट जारी किया था तुरन्त ले जाई जाएंगी किन्तु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है, जो वहाँ अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त ले जाई जाएंगी और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो, वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा।
101. Disposal of things found in search beyond jurisdiction — When, in the execution of a search-warrant at any place beyond the local jurisdiction of the Court which issued the same, any of the things for which search is made, are found, such things, together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained, shall be immediately taken before the Court issuing the warrant, unless such place is nearer to the Magistrate having jurisdiction therein than to such Court, in which case the list and things shall be immediately taken before such Magistrate and unless there be good cause to the contrary, such Magistrate shall make an order authorising them to be taken to such Court.